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शिक्षा न्यायाधिकरण को लागू करे सरकार : अजय

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रांची, 20 अप्रैल .

झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने राज्य के निजी स्कूलों की ओर से चालू शैक्षणिक सत्र में मनमाने ढंग से की गई फीस वृद्धि, एनुअल चार्ज, री-एडमिशन फीस और विभिन्न शुल्कों की वसूली को गैरकानूनी करार देते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

उन्होंने रविवार काे कहा कि लगातार मिल रही अभिभावकों की शिकायतें इस बात का प्रमाण हैं कि स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फीस के अतिरिक्त विभिन्न मदों में अवैध रूप से शुल्क वसूल कर छात्र और उनके अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं.

राय ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का उल्लंघन है. इसके अंतर्गत बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के कोई भी फीस वृद्धि अवैध मानी जाती है. राय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधानसभा में चर्चा के बावजूद अब तक किसी भी जिले के उपायुक्त ने इस विषय पर कोई ठोस बैठक नहीं की है, जो राज्य सरकार की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है.

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/ Vinod Pathak

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