मुंबई, 07 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को Maharashtra सरकार के दो सितंबर के सरकारी आदेश, जिसमें हैदराबाद गजेटियर के आधार पर मराठा समाज के लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र दिए जाने का शासनादेश जारी किया गया था, उस पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है और मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है.
Maharashtra सरकार ने दो सितंबर मराठा समाज के लोगों को हैदराबाद गजेटियर के आधार पर कुनबी प्रमाणपत्र देने का शासनादेश जारी किया था. इस शासनादेश का तीव्र विरोध अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों ने उच्च न्यायालय में पांच याचिकाएं दाखिल की थी, जिनमें दावा किया गया था कि मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने से अंतत: उन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा. साथ ही यह भी कहा था कि सरकार का फैसला मनमाना, असंवैधानिक और कानून की दृष्टि से गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए. इससे ओबीसी समाज के लोगों का हक बाधित होगा.
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की संक्षिप्त सुनवाई की, जिनमें से एक ने अंतरिम राहत के रूप में सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. पीठ ने कहा कि वह कोई अंतरिम राहत देने के पक्ष में नहीं है और कहा कि इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद ही फैसला किया जा सकता है. पीठ ने कहा, हम इस समय याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार करते हैं. पीठ ने Maharashtra सरकार को नोटिस जारी किया और याचिकाओं का जवाब देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि सरकारी प्रस्ताव (मराठा समुदाय के पात्र व्यक्तियों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित) उन पर लागू नहीं होता है. उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की.
—————
(Udaipur Kiran) यादव
You may also like
RPSC RAS Result 2025 OUT: राजस्थान आरएएस मेंस रिजल्ट जारी, कटऑफ के साथ देखें रोल नंबर वाइज लिस्ट
क्या खतरे में है ऋषभ पंत की जगह, क्यों मिल रहा है साई सुदर्शन को मौका, गौतम गंभीर के राइट हैंड ने हर सवाल का जवाब दिया
पाकिस्तान में 2025 तक हिंसा में खतरनाक वृद्धि देखी जाएगी: रिपोर्ट
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना बनी बलरामपुर की नई ऊर्जा क्रांति, लाभार्थी रोहित को बिल के बोझ से राहत
भजनलाल सरकार आपसी खींचतान और घोषणाओं तक सीमित, समस्याएं जस की तस: सचिन पायलट