नई दिल्ली, 30 मई . आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 में आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म को उपलब्ध करा दिया है. आयकर दाता अब इस फॉर्म का इस्तेमाल कर वित्त र्व्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए अपना आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकेंगे.
आयकर विभाग ने शुक्रवार को ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी बयान में कहा कि उसने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा उपलब्ध करा दी है, जिससे करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के साथ ही करदाता वित्त वर्ष 2024-25 में अर्जित आय के लिए अपना आईटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसी हफ्ते इस साल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ा कर 15 सितंबर कर दी है. आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म ऐसे व्यक्ति, एचूएफ और संस्थाएं भरते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना पड़ता.
उल्लेखनीय है कि करदाता सूचीबद्ध शेयर से 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पाने वाले आय को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में दिखा सकते हैं. इससे पहले उन्हें आईटीआर-2 फार्म भी भरना पड़ता था.
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/ प्रजेश शंकर