जयपुर, 23 सितंबर (Udaipur Kiran News) . Rajasthan हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार सहित यूजीसी से पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षण संस्थाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने को लेकर भी जानकारी पेश करने को कहा है. अदालत ने मामले में शिक्षा मंत्रालय, प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और यूजीसी सहित सीबीएसई को नोटिस जारी कर जवाब तलब भी किया है. जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश सुजीत स्वामी व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता अमित दाधीच ने अदालत को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के अनुसार साल 2015 से 2023 तक कोटा, बारां और झालावाड में 12 से तीस साल के 1799 लोगों ने आत्महत्या की. वहीं 2021 से गत मार्च माह तक दस से तीस साल की उम्र के सीकर में 464, जयपुर दक्षिण में 172 और जोधपुर पूर्व में 187 सहित अन्य जगहों में दर्जनों लोगों ने आत्महत्या की है. इसके अलावा एनसीआरबी की साल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में सात फीसदी से अधिक आत्महत्या छात्रों से संबंधित है. वहीं 2 फीसदी से अधिक किशोर अपराध दर भावनात्मक तनाव से जुडी है. याचिका में कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों में न तो मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हैं और ना ही मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं किया गया है. जबकि यदि शैक्षणिक संस्थानों में ही विद्यार्थियों को मानसिक दबाव से निपटने के लिए तैयार किया जाए तो आत्महत्याओं पर काफी हद तक कमी लाई जा सकती है. याचिका में गुहार की गई है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में अगले छह माह में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाए. वहीं आयु और कक्षा अनुसार मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम भी लागू किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है.
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(Udaipur Kiran)
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