जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार एवं कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अब बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अब इस नीति को अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण कर दिया है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की तथा धारा 17-ए के एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है। इसी प्रकार से कार्यस्थल पर महिला उत्पीडऩ के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है।
वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही भी सीएम की ओर से गई है। 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है।
इस अधिकारी को कर दिया है राजकीय सेवा से बर्खास्त
सीएम भजनलाल शर्मा ने पद के दुरूपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने सेवारत 3 अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत 2 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय किया गया है। वहीं, एक प्रकरण में प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए 17 सीसीए में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है। आपको बता दें की प्रदेश की भजनलाल सरकार भ्रष्टाचार एवं कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस पर विशेष रूप से जोर दे रही हैं। इसी के तहत सीएम ने ये कदम उठाया है।
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