News India Live, Digital Desk: GST Deadline Extension : दिवाली का समय कारोबारियों और व्यापारियों के लिए साल का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण समय होता है। एक तरफ जहां बिक्री का दबाव होता है, वहीं दूसरी ओर टैक्स रिटर्न फाइल करने जैसी जरूरी डेडलाइन की चिंता भी बनी रहती है। लेकिन इस बार सरकार ने देश भर के लाखों करदाताओं को दिवाली की एक बड़ी राहत दी है।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने अक्टूबर महीने के लिए GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। यह खबर उन सभी व्यापारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो त्योहार की व्यस्तता के बीच टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन को लेकर परेशान थे।अब 25 अक्टूबर तक का मिला समयआमतौर पर, हर महीने का GSTR-3B रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है। इस हिसाब से, अक्टूबर 2025 के रिटर्न के लिए आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी। लेकिन दिवाली के त्योहार को देखते हुए, सरकार ने करदाताओं को अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है।अब आप अपना अक्टूबर 2025 का GSTR-3B रिटर्न 25 अक्टूबर, 2025 तक बिना किसी लेट फीस के दाखिल कर सकते हैं।क्यों लिया गया यह फैसला?CBIC ने अपने आधिकारिक 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर यह जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि टैक्सपेयर्स त्योहारों को बिना किसी तनाव के मना सकें और उन्हें अपना रिटर्न फाइल करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।दिवाली के दौरान, व्यापारी अपने स्टॉक, बिक्री, ऑफर्स और कर्मचारियों की छुट्टियों को मैनेज करने में बुरी तरह व्यस्त रहते हैं। ऐसे में टैक्स से जुड़ी कागजी कार्रवाई के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। सरकार के इस कदम से उन्हें 5 दिनों की अतिरिक्त मोहलत मिल गई है, जिससे वे पहले अपने कारोबार और त्योहार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।यह फैसला निश्चित रूप से देश भर के कारोबारी समुदाय के लिए एक स्वागत योग्य कदम है, जो उन्हें त्योहार के सीजन में बड़ी राहत देगा।
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