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OPS: OPS लेने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी, इन शर्तों पर 15 साल बाद मिलेगी इतनी पेंशन

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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में 18 अक्टूबर को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने वाला नोडल विभाग है।

पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में 20 से 100 फीसदी तक बढ़ोतरी करने की योजना तैयार की है। अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता पाने के लिए रिटायर कर्मचारियों को उम्र की शर्त पूरी करनी होगी। अगर उनकी उम्र 80 से 85 साल के बीच है तो उनकी मूल पेंशन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। यानी उन्हें 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता मिलेगा। एक निश्चित उम्र पार करने के बाद रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते के रूप में 100 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।

इस संबंध में पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से 18 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियां बनाने वाला नोडल विभाग है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के सिविल सेवकों को अतिरिक्त पेंशन देने की शर्तें निर्धारित करता है। सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 44 के उप-नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तत्कालीन नियम 49(2-ए) के साथ पठित, अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अलावा अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा।

अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते का भुगतान उस कैलेंडर माह के पहले दिन से किया जाएगा जिसमें यह देय होगा। उदाहरण के लिए, 20 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। 1 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन संवितरण प्राधिकरणों/बैंकों से अनुरोध किया है कि वे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को सूचित करें।

यदि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की आयु 80 से 85 वर्ष के बीच है, तो उसे बीस प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। यदि कर्मचारी की आयु 85 से 90 वर्ष के बीच है, तो उसे 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देय होगी। यदि कर्मचारी की आयु 90 से 95 वर्ष के बीच है, तो मूल पेंशन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इसी तरह, यदि कर्मचारी की आयु 95 से 100 वर्ष के बीच है, तो उसकी मूल पेंशन में अतिरिक्त 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यदि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी 100 वर्ष की आयु पार कर चुका है, तो उसकी मूल पेंशन में अतिरिक्त 100 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

‘नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया’ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल कहते हैं, यह फॉर्मूला भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के आधार पर तय किया है। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संशोधन अधिनियम 2021 (CCS रूल्स 1972) के तहत कवर की गई मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में विकल्प 1 चुनने वालों को भी इस नियम का लाभ दिया जाए। वजह यह है कि मृत्यु और विकलांगता की स्थिति में भारत सरकार ने कर्मचारियों को NPS एग्जिट रूल्स 2015 और CCS रूल्स 1972 में से कोई एक विकल्प चुनने की छूट दी है। ऐसे में यह नियम उन लोगों पर भी लागू होना चाहिए जिन्होंने CCS रूल्स 1972 का विकल्प चुना है।

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