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आपकी गाड़ी पर नहीं लगा यह खास स्टिकर, तो सावधान! सुप्रीम कोर्ट ने किया है अनिवार्य, जल्द बनवा लें वरना लगेगा 5000 जुर्माना

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क्या आपकी गाड़ी पर HSRP स्टिकर लगा है? या आप इसका नाम भी पहली बार सुन रहे हैं? दरअसल यह एक कलर कोडेड स्टिकर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गाड़ी की विंडशील्ड पर लगवाना जरूरी है। यह सिस्टम 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया था, लेकिन अब कोर्ट ने इसे कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। बता दें कि किसी गाड़ी पर इस स्टिकर के न लगे होने से उसके PUC सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी या हाइपोथिकेशन जैसी सेवाएं नहीं मिलेंगी। चलिए इस स्टिकर के बारे में डिटेल में जानते हैं और पता लगाते हैं कि किस तरह इसे आप भी घर बैठे बनवा सकते हैं।
क्या है कलर कोडेड HSRP स्टिकर? image

HSRP स्टिकर अलग-अलग रंगों में आने वाला एक होलोग्राम स्टिकर होता है। इसे गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर चिपकाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पहचानना होता है कि गाड़ी किस ईंधन से चलती है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, CNG या इलेक्ट्रिक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। इसका पालन न करने पर 2000 से अधिक्तम 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।


किस गाड़ी के लिए कौन से रंग का स्टिकर image

HSRP स्टिकर तीन रंगों में मिलता है, जो आपकी गाड़ी के ईंधन के हिसाब से लगाया जाता है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल या CNG पर चलती है, तो उस पर नीले रंग का स्टिकर लगाया जाएगा। डीजल गाड़ियों पर नारंगी स्टिकर लगेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए हरा और बाकी गाड़ियों के लिए ग्रे स्टिकर लगाया जाता है। ये रंग गाड़ी की पहचान आसान बनाते हैं और बताते हैं कि गाड़ी किस ईंधन से चलती है। इससे पुराने और ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहनों को पहचाना जा सकता है और उनकी जांच की जा सकती है। यह नियम दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू है।


HSRP स्टिकर पर दर्ज जानकारी और फायदे image

HSRP स्टिकर का मुख्य फायदा यह है कि यह गाड़ी की ईंधन से जुड़ी जानकारी को रंगों के जरिए दिखाता है। इससे ट्रैफिक पुलिस को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान में मदद मिलती है। इससे फर्जी नंबर प्लेट, वाहन चोरी और अवैध गाड़ियों पर काबू पाना भी आसान होता है। इस स्टिकर पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, फिटनेस वैधता, पंजीकरण प्राधिकरण और ईंधन प्रकार की जानकारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिल्ली-NCR में अनिवार्य किया है और इसके बिना 5000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।


HSRP स्टिकर बनवाने का तरीका image

अगर आप अपनी गाड़ी के लिए HSRP स्टिकर बनवाना चाहते हैं, तो आपको bookmyhsrp.com वेबसाइट पर जाना होगा। वहां गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और गाड़ी से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी भरनी होगी। इसके बाद नजदीकी फिटमेंट सेंटर चुनकर ऑनलाइन पेमेंट करें। आपकी सुविधा के लिए घर पर डिलीवरी या वर्कशॉप पर स्टिकर लगवाने का ऑप्शन भी मिलता है। चुनी हुई तारीख पर अपनी गाड़ी के साथ तय जगह पर पहुंच कर आपको स्टिकर लगवाना होगा। बिना इस स्टिकर के चलने पर जुर्माना लग सकता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द लगवाना जरूरी है।

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