रांची, 15 सितंबर . Jharkhand में पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट) नियमावली को लेकर Chief Minister हेमंत सोरेन ने Monday को राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की. Chief Minister आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा की गई और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए.
यह बैठक तब हुई है जब Jharkhand हाईकोर्ट ने बीते 9 सितंबर को राज्य में पेसा नियमावली लागू न करने पर राज्य Government के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी.
Chief Minister ने कहा कि पेसा कानून के नियम इस तरह लागू किए जाएं कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की परंपरा मजबूत हो. उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना और जनजातीय समुदायों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना राज्य Government की मुख्य जिम्मेदारी है. Chief Minister ने अधिकारियों से कहा कि नियमावली को लागू करने में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए.
बैठक में Chief Minister के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, एमआर मीणा, नीरज कुमार श्रीवास्तव सहित कई विभागों के सचिव, पंचायती राज निदेशक, खान विभाग के निदेशक, महाधिवक्ता राजीव रंजन और वरिष्ठ वन अधिकारी मौजूद रहे.
गौरतलब है कि Jharkhand हाईकोर्ट ने राज्य में पेसा कानून न लागू किए जाने पर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि Government 73वें संविधान संशोधन की मंशा को कमजोर कर रही है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों और भूमि पर अधिकार स्थानीय निकायों को मिलना चाहिए, लेकिन नियमावली बनाने में लगातार टालमटोल किया जा रहा है.
कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक पेसा की नियमावली लागू नहीं होती, राज्य में लघु खनिज और बालू घाटों का पट्टा आवंटित नहीं किया जाएगा.
–
एसएनसी/पीएसके
You may also like
BJP के पूर्व डिप्टी मेयर के घर चला बुलडोजर, आंखों में आ गए आंसू, बोले- आज मुझे यह सिला मिल रहा…
भारत या चीन... किस देश के स्टूडेंट्स से ज्यादा 'चिढ़ते' हैं अमेरिका के लोग?
प्रियंका गांधी ने भारत की फिलिस्तीन नीति पर उठाए सवाल
सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद दी खिलाड़ियों को चेतावनी
एशिया कप 2025: भारत ने पाकिस्तान को हराकर सुपर-4 में शानदार शुरुआत की