जवाहर नगर थाना क्षेत्र के एसएसबी रोड इलाके में 7 साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। बच्चे की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया था। जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो ने दोषी युवक को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।सहायक लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि एसएसबी रोड पर रहने वाले राजेश कुमार ने 15 मार्च 2017 को जवाहर नगर थाने में सूचना दी कि उसका 7 साल का बच्चा लापता हो गया है। वहीं आरोपी पंकज जैन (35) निवासी भूरा का बास, देशनोक, बीकानेर ने भी उसी दिन पुलिस को फोन कर बताया कि एक महिला बच्चे का अपहरण कर ले गई है।
अपहरण के बाद किया अपहरण
आरोपी पंकज जैन ने पुलिस को बच्चे का अपहरण करने वाली महिला का नाम भी बताया। करीब एक सप्ताह बाद आरोपी ने फिर पुलिस को फोन कर बताया कि आरोपी महिला ने बच्चे की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने महिला को घेरकर पूछताछ की तो पूरा मामला उल्टा हो गया।
वह बच्चे को टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया था
पुलिस जांच में पता चला कि पंकज जैन एसएसबी रोड पर उस महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था। उसका महिला से झगड़ा हो गया था, इसलिए उसे फंसाने के लिए उसने बच्चे को टॉफी का लालच देकर अगवा कर लिया और उसे टेंपो में डालकर साधुवाली से आगे जेड नहर में फेंक दिया।
कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी तक पहुंची पुलिस
महिला से पूछताछ और बरामद मोबाइल से कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और पंकज जैन को बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया। वह तब से जेल में था। इस मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने पंकज जैन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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